खाद्य उत्पाद जो केवल 100% निर्यात के लिए ही होते हैं, और आयातक देश के मानकों/विशिष्टियों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनका कोई भी भाग घरेलु उपभोग के लिए विक्रय/आपर्ति नहीं की जाएगी। तथापि, अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
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